
Prayagraj : नगर पंचायत शंकरगढ़ कार्यालय में शुक्रवार को अधिशासी अधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमा क्षेत्रांतर्गत रेहड़ी, पटरी एवं ठेला लगाने वाले ऐसे दुकानदारों को निर्देशित किया गया जो खाने-पीने की वस्तुओं का विक्रय करते हैं।
अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शासन के आदेशानुसार सभी दुकानदारों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण कराए खाद्य सामग्री बेचना गैरकानूनी अपराध है। उन्होंने दुकानदारों से आधार कार्ड के साथ नगर पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर तत्काल पंजीकरण कराने की अपील की। ईओ ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।