इलाहाबाद हाईकोर्ट से उमर अंसारी को मिली राहत, जेल से आएंगे बाहर

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, जिसके बाद अब वे जेल से बाहर आ सकेंगे।

यह आदेश जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की सिंगल बेंच ने दिया। उमर अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत में पक्ष रखा।

मामला क्या है?

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी।

  • 4 अगस्त 2025 को उन्हें पुलिस ने लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया था।
  • इससे पहले 21 अगस्त को गाजीपुर एडीजे प्रथम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उमर ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी।

प्रॉपर्टी विवाद

यह मामला मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी की लगभग 10 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी से जुड़ा है।

  • यह प्रॉपर्टी सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढी दास मोहल्ले में स्थित है।
  • डीएम के आदेश पर इसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था।
  • आरोप है कि इस संपत्ति को रिलीज कराने के लिए कोर्ट में फर्जी वकालतनामा दाखिल किया गया, जिस पर आफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर थे।
  • आफशां अंसारी वर्तमान में फरार हैं और उन पर ₹50,000 का इनाम घोषित है।

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