
SEBI का साफ संदेश– आरोप साबित नहीं
SEBI ने अपने आदेश में कहा कि शो-कॉज नोटिस (SCN) में लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं. ऐसे में नोटिसियों पर किसी भी जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता और इसलिए जुर्माने की राशि निर्धारित करने की आवश्यकता भी नहीं है.‘लोन ब्याज समेत चुकाए गए’ : SEBI
SEBI ने अपनी जांच में पाया कि अदाणी ग्रुप की कंपनियों द्वारा लिए गए लोन पूरी तरह ब्याज समेत चुकाए गए हैं और कहीं भी फंड का दुरुपयोग या धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया. अदाणी पोर्ट्स ने Adicorp Enterprises को फंड ट्रांसफर किया था, जिसने ये राशि अदाणी पावर को लोन के रूप में दी. अदाणी पावर ने लोन वापस चुकाया और इसके बाद अदानीकॉर्प ने ब्याज समेत रकम अदाणी पोर्ट्स को लौटा दी. इसी तरह, Milestone Tradelinks को दिए गए लोन का भी अदाणी पावर ने भुगतान किया और कंपनी ने बाद में ब्याज समेत अदाणी पोर्ट्स को वापस कर दिया. सेबी ने कहा कि इस प्रकार, जांच अवधि के दौरान विभिन्न किस्तों में लोन दिए गए और ब्याज सहित चुकाए गए.On Hindenburg's allegations against Adani group companies, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) concludes that there is no violation of the listing agreement or SEBI (LODR), and the impugned transactions do not qualify as “related party transactions” for the reasons… pic.twitter.com/gmjaDHbnjP
— ANI (@ANI) September 18, 2025