
Azam Khan News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत देते हुए रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा से जुड़े मामले में जमानत मंजूर कर ली है।
इस मुकदमे में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है। यह मामला 2021 में राजस्व निरीक्षक की शिकायत पर दर्ज किया गया था, और अब उनके खिलाफ लगभग सभी मुकदमों में जमानत मिल जाने की संभावना है, जिससे जल्द ही वह जेल से बाहर आ सकते हैं।
सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर जैन की एकल बेंच ने फैसला सुनाया। वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने जमानत पर बहस की। 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
यह मामला 21 नवंबर 2019 को क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामला में जफर अली जाफरी, आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को नामित किया गया था।
इमरान उल्लाह ने बताया कि जमानत मिलने के बाद आजम खां जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी मुकदमों में राहत मिलने के कारण जल्द रिहाई होने की उम्मीद है।
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