
Sitapur : पत्नी को प्रताड़ित कर घर से निकालने के बाद उसके आत्महत्या कर लेने के एक मामले में, आठ साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अवनीश कुमार ने आरोपी पति को पाँच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उस पर पाँच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या था पूरा मामला?
यह घटना 23 नवंबर 2017 की है। हरगाँव थाना क्षेत्र के गुरुधपा गाँव निवासी दिनेश गुप्ता पुत्र राम स्वरूप गुप्ता ने अपनी पत्नी गीता को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। इस प्रताड़ना से दुखी होकर गीता ने गाँव के बाहर बृजलाल अवस्थी के बाग में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ओमप्रकाश (निवासी मितौली, लखीमपुर खीरी) की तहरीर पर
हरगाँव पुलिस ने दिनेश गुप्ता के खिलाफ मुकदमा संख्या 228/2017 आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया औरन जेल भेज दिया। यह मुकदमा पिछले आठ वर्षों से चल रहा था।
आज, 12 सितंबर 2025 को, अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार ने दिनेश गुप्ता को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई तथा पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता आशुतोष अवस्थी ने की।