
खडूर साहिब (पंजाब) : पंजाब के खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 11 आरोपियों की सजा पर आज फैसला सुनाया जाएगा। यह मामला युवती से छेड़छाड़ और मारपीट से जुड़ा है। दो दिन पहले एडिशनल सेशन जज ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। फिलहाल सभी दोषी पुलिस हिरासत में हैं और अदालत में पेश किए जा चुके हैं। कोर्ट परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
यह मामला 12 साल पुराना है। 4 मार्च 2013 को तरनतारन के एक गांव की अनुसूचित जाति की युवती अपने पिता (पूर्व सैनिक) और परिवार के साथ श्री गोइंदवाल बाईपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में गई थी। आरोप है कि वहां मौजूद टैक्सी चालकों ने युवती से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट की। मौके पर पहुंची थाना सिटी की पुलिस पार्टी ने भी युवती और उसके परिवार की सरेआम पिटाई की।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा
घटनाक्रम का वीडियो एक फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड किया, जो अगले दिन मीडिया में वायरल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की गई। राष्ट्रीय एससी आयोग के चेयरमैन डॉ. राज कुमार वेरका ने भी संज्ञान लिया और थाना सिटी में मुकदमा नंबर 59/13 दर्ज किया गया।
दोषी करार दिए गए लोग:
- विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा
- गगनप्रीत सिंह, गुरदीप राज
- पुलिस कर्मी दविंदर कुमार, सार्ज सिंह, कंवलदीप सिंह, नरिंदर सिंह, अश्विनी कुमार, तरसेम सिंह, हरजिंदर सिंह