
चंडीगढ़ : पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और दस दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
मजीठिया 25 जून को आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तारी के समय और विजिलेंस की कार्रवाई में उनके समर्थकों द्वारा बाधा डालने के आरोपों को लेकर 31 जुलाई को अमृतसर में उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद मजीठिया ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की है।
इससे पहले उनकी अग्रिम जमानत की याचिका ट्रायल कोर्ट ने 25 अगस्त को खारिज कर दी थी।उल्लेखनीय है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और मादक पदार्थों से जुड़े धनशोधन के मामलों में मोहाली की अदालत में 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। यह चार्जशीट 22 अगस्त को अदालत में प्रस्तुत की गई थी।
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