
- रामपुर के डूंगरपुर केस से जुड़े मामले में जमानत
- 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था
- रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट से मिली थी 10 साल की सजा
- ठेकेदार बरकत अली को भी कोर्ट ने जमानत दी
- जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
Sitapur : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। यह फैसला रामपुर के डूंगरपुर केस से जुड़े मामले में आया है, जिसमें आजम खान को रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा सुनाई गई थी।
क्या है पूरा मामला
रामपुर के डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर 12 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसमें लूटपाट, चोरी और मारपीट जैसे आरोप लगाए गए थे। मारपीट के एक मामले में आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को सजा सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
क्या आया हाईकोर्ट का फैसला
जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने आजम खान और बरकत अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आजम खान और बरकत अली को जमानत दी जाती है। आजम खान को 10 साल की सजा और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। .
काफी दिनो से सीतापुर जेल में बंद है सपा नेता
सपा नेता आजम खां काफी दिनों से सीतापुर की जिला जेल में बंद है। उन पर कई मामलों में मुकदमें भी दर्ज है। उनसे मिलने के लिए अक्सर उनका परिवार आता रहता है। साथ ही पूर्व में सपा नेता भी कई बार मिलने आ चुके है। इससे पूर्व में भी आजम खां सीतापुर की जिला जेल में बंद रह चुके है। पूर्व में इनकी जमानत भी हुई थी और यह कुछ दिनों तक बाहर भी रहे थे लेकिन अब पुनः इन्हें जमानत मिली है।
क्या कहा सीतापुर जिला जेल अधीक्षक ने
सीतापुर जिला जेल अधीक्षक सुरेश सिंह ने बताया के इस मामले के संबंध में अभी तक हाई कोर्ट की तरफ से लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है , जैसे ही कोई निर्देश प्राप्त होगा तो अग्रिम विधिक कार्यवाई की जाएगी।