
नई दिल्ली : एक्टर अभिषेक बच्चन ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने अदालत से अपील की कि वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनकी इमेज, पर्सोना और खासतौर पर एआई (AI) से बनाए जा रहे नकली व यौन आपत्तिजनक वीडियो का इस्तेमाल करने से रोका जाए।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस तेजस करिया की अदालत में हुई। पहली सुनवाई में अभिषेक के वकील प्रवीन आनंद ने दलील दी कि कई डिफेंडेंट्स एआई तकनीक का दुरुपयोग कर उनके नकली फोटो, वीडियो और हस्ताक्षर बना रहे हैं, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कानून का उल्लंघन भी है।
ऐश्वर्या राय ने भी जताई चिंता
अभिषेक से एक दिन पहले, उनकी पत्नी और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकील संदीप सेठी ने बताया कि कई वेबसाइट्स उनकी तस्वीर और नाम का इस्तेमाल कर अनधिकृत मर्चेंडाइज जैसे मग, टी-शर्ट और ड्रिंक प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। साथ ही, कुछ प्लेटफॉर्म्स उनकी छवि को बदलकर गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि ऐश्वर्या की पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए इंजंक्शन ऑर्डर जारी किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी।
पहले भी सेलिब्रिटीज ने उठाई आवाज
- मई 2025 में जैकी श्रॉफ ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके पब्लिसिटी राइट्स को सुरक्षित किया।
- 2023 में अनिल कपूर की इमेज, वॉयस और “झकास” कैचफ्रेज के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई।
- 2022 में अमिताभ बच्चन के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स को भी अदालत ने सुरक्षा दी थी।
बड़ा कानूनी उदाहरण बन सकता है मामला
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, ऐश्वर्या और अभिषेक की याचिकाएँ डिजिटल युग में सेलिब्रिटी प्राइवेसी और पब्लिसिटी राइट्स को लेकर एक अहम मिसाल साबित हो सकती हैं। अब देखना होगा कि अदालत अगली सुनवाई में कोई अंतरिम आदेश पारित करती है या नहीं।
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