रियल-इस्टेट झूमेगा, अपना घर भी होगा …पितृ-पक्ष से पहले कानपुर में नए सर्किल रेट लागू…

  • अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदना हुआ सस्ता, कॉमन स्थान के लिए नहीं अदा करनी होगी स्टांप ड्यूटी
  • पहलीं मंजिल से तीसरी मंजिल तक निर्माण लागत पर क्रमशः 30 से 60 प्रतिशत तक छूट मिलेगी
  • बहुमंजिला भवन बनाने के लिए भूखंड खरीद पर सर्किल रेट मूल्यांकन में 30 फीसदी तक छूट

आलोक पाण्डेय
कानपुर। मैराथन इंतजार के बाद नए सर्किल रेट तत्काल प्रभाव से लागू कर दिये गये हैं। नई व्यवस्था में बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट खरीदने वालों को स्टांप ड्यूटी में जबरदस्त छूट का ऐलान किया गया है। साथ ही रियल-इस्टेट सेक्टर को संजीवनी देने के इरादे से अकृषक भूमि की खरीद-फरोख्त में पैमाइश के हिसाब से सरकारी मूल्यांकन में 20 से 30 फीसदी कमी पर स्टांप अदायगी का फैसला किया गया है। सर्किल रेट बढ़ाने से तमाम इलाकों में सरकारी मूल्य और बाजारी मूल्य का जबरदस्त अंतर काफी कम होगा, नतीजे में रियल-इस्टेट कारोबार में काले धन पर अंकुश लगाने में मदद हासिल होगी। फार्म हाउस की खरीद के लिए कृषि-भूमि और अकृषक भूमि का निर्धारण अलग-अलग होगा, साथ ही 1200 मीटर तक पैमाइश वाले फार्म-हाउस को खरीदने में सरकारी कृषि मूल्यांकन दर का तीन गुना स्टांप-शुल्क अदा करना होगा।

घर खरीदने में होम-लोन की लिमिट बढ़ेगी
सर्किल-रेट में वृद्धि का सीधा फायदा होम-लोन के जरिए छत का सपना साकार करने की कोशिश में जुटे लोगों को होगा। दरअसल, मकान-फ्लैट की खरीद-फरोख्त के अधिकांश मामलों में विक्रेता रजिस्ट्री के समय कागजात में सर्किल रेट के हिसाब से भुगतान दिखाता है। ऐसे में मकान-फ्लैट की वास्तविक कीमत और लिखा-पढ़ी में कीमत में काफी अंतर रहता है। नतीजे में ग्राहक को बैंक से होम-लोन के मुकाबले काफी रकम ब्लैकमनी के रूप में अदा करनी पड़ती है। तमाम मामलों में ब्लैकमनी का इंतजाम नहीं होने के कारण अपनी छत का सपना अधूरा रहता है। अब बाजारी मूल्य और सरकारी मूल्य में अंतर कम रहने के कारण रियल-इस्टेट में काले-धन का इस्तेमाल न्यूनतम होगा। नतीजे में तमाम चेहरों पर अपने घर की रौनक देखने को मिलेगी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि पुनरीक्षित सर्किल दर सूची के तहत उप निबन्धक कार्यालयों में संपत्तियों के औसत मूल्य में वृद्धि हुई है। सदर तहसील के जोन प्रथम में 26.75 प्रतिशत, जोन द्वितीय में 34.27 प्रतिशत, जोन तृतीय में 34.99 प्रतिशत और जोन चतुर्थ में 28.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार नर्वल तहसील में 31.66 प्रतिशत, बिल्हौर तहसील में 22.90 प्रतिशत तथा घाटमपुर तहसील में 27.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अपार्टमेंट के लिए भूखंड खरीद पर स्टांप छूट मिलेगी
नई व्यवस्था के मुताबिक, अपार्टमेंट के लिए एक हजार से दो हजार मीटर पैमाइश वाले आवासीय भूखंड की खरीद पर 20 फीसदी, दो हजार से तीन हजार मीटर पैमाइश वाले आवासीय भूखंड की खरीद पर 25 फीसदी तथा तीन हजार मीटर से अधिक पैमाइश वाले आवासीय भूखंड की खरीद पर 30फीसदी कमी के साथ सरकारी मूल्यांकन किया जाएगा। गौरतलब है कि, पिछले प्रस्ताव में दो हजार मीटर तक आवासीय भूखंड खरीदने पर कोई छूट नहीं थी, जबकि दो हजार से पांच हजार मीटर तक आवासीय भूखंड खरीद पर 20 फीसदी छूट की व्यवस्था थी। नई सर्किल-रेट व्यवस्था में चार मंजिला अपार्टमेंट में फ्लैट-फ्लोर की खरीद-फरोख्त में कॉमन सुविधा स्थान के लिए न्यूनतम 18 फीसदी स्टांप-शुल्क की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ नीचे से ऊपर की मंजिल में निर्माण लागत में 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक मूल्य-ह्रास का ऐलान किया गया है। कानपुर कचहरी के अधिवक्ता महेंद्र वर्मा ने समझाया कि, किसी चार मंजिला इमारत में फ्लैट खरीदने के लिए अब संपूर्ण भूखंड के रकबे को चार मंजिल और फ्लैट-फ्लोर के संख्या से विभाजित करने के बाद भूमि-मूल्य प्राप्त होगा। इसी के साथ प्रत्येक मंजिल के लिए सरकारी निर्माण लागत में क्रमशः 30 से 60 फीसदी तक कमी करते हुए स्टांप-शुल्क की गणना होगी। कुल मिलाकर यह समझिए कि, चारमंजिला अपार्टमेंट में जितनी ऊपर की मंजिल में रहेंगे, फ्लैट खरीदना उतना सस्ता होगा।

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