
- अनाउंसमेंट के जरिए पुलिस ने जिला बदर को किया जिले से बाहर
- कमिश्नरेट पुलिस की जिला बदर बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही
Ghaziabad : अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी द्वारा कानून व्यवस्था को मजबूत रखने और क्राइम पर लगाम लगाने के उद्देश्य से क्षेत्र में भय और डर का माहौल पैदा करने वाले बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिला बदर कर बदमाशों को जिले से बाहर किया जा रहा है। इसी कड़ी में मसूरी पुलिस द्वारा एक जिला बदर के घर पहुंच कर ढोल नगाड़े बजाकर उसे जिले से बाहर 6 महीने के लिए करने का कार्य किया गया ।
पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों द्वारा पूरा लुत्फ उठाया गया। एसीपी लिपि नगायच ने जानकारी देते हुए बताया कि मसूरी पुलिस द्वारा अभियुक्त वसीम पुत्र वाजुद्दीन मूल निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर हाल पता लियाकत का मकान खांचा रोड थाना मसूरी कमिश्नरेट के विरूद्ध वाद संख्या 378-/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई । 28अगस्त2025 को अभियुक्त वसीम पुत्र वाजुद्दीन के खिलाफ वाद संख्या -378/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 06 माह के लिए अभियुक्त वसीम को जिला बदर किया गया है।
आदेश के अनुपालन में थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियुक्त वसीम को आदेश की तामील कराते हुये आदेश की एक प्रति अभियुक्त वसीम को दी गयी तथा अभियुक्त वसीम की ढोल नगाडों के साथ मुनादी कराते हुये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया। साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गयी कि आज से 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना मसूरी पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें। अभियुक्त वसीम के विरूद्ध थाना लोनी बार्डर पर 4 लूट, चोरी के मुकदमे व थाना विजय नगर पर एक लूट का एक कुल 5 मुकदमे पंजीकृत है।












