Teacher Job Update : सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना TET परीक्षा पास किए नहीं मिलेगी शिक्षक की नौकरी व प्रमोशन

Teacher Job Update : टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना अब अनिवार्य हो गया है।

यदि कोई शिक्षक टीईटी पास नहीं करता है और उसकी नौकरी को पांच साल से अधिक हो चुके हैं, तो उसके लिए टीईटी (TET Exam 2025) पास करना जरूरी होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे इस्तीफा देना या कंप्रलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। हालांकि, उन शिक्षकों को राहत दी गई है जिनकी नौकरी में अभी पांच साल से कम समय बचा है।

NCTE का निर्णय

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टीईटी को अनिवार्य बनाने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने 2020 में ही तय किया था कि कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता टीईटी पास होना जरूरी है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को सख्ती से लागू कर दिया है।

याचिकाओं का आधार

यह फैसला उन याचिकाओं पर आया है जो विभिन्न राज्यों, खासकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में पूछा गया था कि क्या बिना टीईटी पास किए शिक्षक बने रह सकते हैं या प्रमोशन पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी के बिना यह संभव नहीं है।

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