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लखनऊ। सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग न करने के कारण अथवा प्रशिक्षण के अभाव में यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो सम्बन्धित अवर अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता पूर्ण रूप से दोषी माने जाएंगे। विद्युत सम्बन्धी अनुरक्षण कार्यो में होने वाली दुर्धटनाओं पर अंकुश लगानें के लिए पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिये।
उन्होनें डिस्काम के सभी प्रबन्ध निदेशकों, अधिशासी अभियंताओं को जारी विस्तृत निर्देश में कहा है कि वर्तमान में कारपोरेशन की ओर से सभी डिस्कामों को 11 सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें गये है, जिसमें विद्युत सुरक्षा हेलमेंट,एच.वी सेंसर,टॉर्च,विद्युत सुरक्षा दस्तानें 33 के.वी,11 के.वी., इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शूज. अर्थ मैट. सेफ्टी बेल्ट एवं हार्नेस. अर्थ डिस्चार्ज रॉड .33 केवी.,11 के.वी,ब्रास अर्थ चेन 30 फीट.एलवी टेस्टर.नीयोन.टूल किट तथा रेडियम जैकेट है। 33/11 केवी उपकेन्द्रों के अनुरक्षण एवं परिचालन में कार्य करने के दौरान नियमित अथवा आउटसोर्स कार्मिकों से सुरक्षा उपकरण पहनने के बाद ही काम लिया जाए बिना सुरक्षा उपकरण के पहने किसी भी कीमत पर कार्य न करने दिया जाए।
डिस्कामों द्वारा वितरण क्षेत्र, मण्डल एवं खण्ड स्तर पर शेडयूल बनाकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जाये। संविदा कर्मी प्रदाता एजेन्सियों को भी स्पष्ट रूप से निदेशित कर दिया जाये कि वे संविदा कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरणों के साथ ही विद्युत लाइन एवं प्रणाली पर कार्य करायें। गैंग द्वारा कार्य पर जाने से पूर्व लिखित रूप से उपकेन्द्र पर रजिस्टर में पुष्टि की जाये कि गैंग के पास में संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध है।
अकुशल कर्मचारियों से लाइन के अनुरक्षण का कार्य किसी भी दशा मे न लिया जाये साथ ही क्रॉस लाइनों, सजीव लाइनों एवं प्रणाली पर कार्य करने से पूर्व नियमानुसार शटडाउन अवश्य लिया जाय तथा इस सम्बन्ध में अर्थ चेन का उपयोग किया जाये।