
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
कानपुर। अब वाहन स्वामी 20 साल पूरे हो चुके अपने पुराने वाहनों का पुनः रजिस्ट्रेशन (नवीनीकरण) कराने के लिए उसे दोगुना टैक्स सरकार को देना होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में घोषणा की है कि 20 वर्ष से अधिक पुराने हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के लिए नवीनीकरण शुल्क 5,000 रुपये से दोगुना करके 10,000 रुपये कर दिया गया है । तो वही 20 वर्ष से अधिक पुरानी मोटरसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क 1,000 रुपये से बढ़कर 2,000 रुपये कर दिया गया है।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है,जिसमे 20 साल पूरे कर चुके वाहनों का पुनः नवीनीकरण कराने पर अब वाहन स्वामियों को दोगुना टैक्स देना होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने हल्के वाहन व मोटरसाइकिल के नवीनीकरण के शुल्क में दोगुनी बढ़ोतरी की है।