
फतेहपुर। मलवां विकास खंड के ग्राम पंचायत दावतपुर निवासी रोजगार सेवक सुनील पांडेय द्वारा मानदेय न मिलने को लेकर दाखिल याचिका पर प्रयागराज हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बीडीओ मलवा को तलब करते हुए डीसी मनरेगा (श्रम उपायुक्त) से शपथ पत्र सहित जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई जस्टिस अजीत कुमार की अदालत में होगी।
याची सुनील पांडेय ने 10 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अधिवक्ता अजय कुमार ने अदालत को अवगत कराया कि याची को सितंबर 2006 में मैरिट के आधार पर नियुक्ति मिली थी। मई 2019 तक नियमित मानदेय दिया गया, लेकिन जून 2019 से भुगतान रोक दिया गया। बार-बार शिकायतों के बावजूद निस्तारण नहीं हुआ।
मामले में डीसी मनरेगा ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच हेतु पत्र भेजा था। सूत्रों के अनुसार, बीडीओ की निगरानी में हुई जांच रिपोर्ट विभाग के लिए गले की फांस बन गई है। पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि मानदेय रोकने से संबंधित विकास खंड कार्यालय में कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं है और न ही ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई।

इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर याची ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। अब सबकी निगाहें कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
यह भी पढ़े : अमेरिका में बच्चों पर फायरिंग करने वाले ने बंदूक में भारत के लिए लिखा ये संदेश, डोनाल्ड ट्रंप के उड़े होश