
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने न्यूज पोर्टल द वायर के सलाहकार संपादक सिद्धार्थ वरदराजन समेत दूसरे पत्रकारों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर एक आलेख को लेकर असम पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान वरदराजन समेत दूसरे पत्रकारों की ओर से पेश वकील नित्या रामकृष्णन ने कहा कि इन पत्रकारों को मई में दर्ज एक पुराने एफआईआर के मामले में समन किया जा रहा है। उन्हें आशंका है कि इन पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन पत्रकारों को 12 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने एक दूसरे एफआईआर में सुरक्षा दी थी, तो असम पुलिस ने पुराने एफआईआर में समन भेजा है।
न्यायालय ने इन पत्रकारों को निर्देश दिया कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और जांच में सहयोग करें। न्यायालय ने असम पुलिस को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।