
हिसार। हिसार नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर में किसी भी भवन की निर्धारित पार्किंग जगह पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित पाई गईं तो भवन मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने भवन मालिकों को हिदायत दी है कि पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही सुनिश्चित करें।
नक्शा नवीस एसोसिएशन के साथ बैठक
बुधवार को नगर निगम सभागार में मेयर प्रवीण पोपली की अध्यक्षता में निगम अधिकारियों की बैठक नक्शा नवीस एसोसिएशन के साथ हुई। मेयर ने कहा कि शहर में भवन निर्माण नियमों के अनुरूप हो, इसके लिए नक्शा नवीस का सहयोग आवश्यक है। जैसे एचएसवीपी में भवनों का निर्माण तय मानकों के मुताबिक किया जाता है, वैसे ही निगम क्षेत्र में भी पास किए गए नक्शे के अनुसार ही भवन बनें।
उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक नक्शा पास करवाने के लिए आवेदन करे तो उसे भवन निर्माण संबंधी सभी नियमों की जानकारी दी जाए। साथ ही निर्माण पूरा होने के बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना भी आवश्यक है, ताकि भविष्य में भवन मालिक को किसी तरह की परेशानी न हो।
निगरानी और कार्रवाई की चेतावनी
निगमायुक्त नीरज ने कहा कि सभी नक्शा नवीस भवन निर्माण की शुरुआत से लेकर निर्माण पूरा होने तक की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएं। इसके बाद निगम प्रशासन निर्माण कार्य की अंत तक निगरानी करेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर नक्शा संबंधी कार्य में कोई अधिकारी या कर्मचारी बाधा उत्पन्न करेगा, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।