UP : बैंकों में बिना दावे के पड़े हैं 7200 करोड़ से ज्यादा, RBI ने लोगों को जागरूक कर रकम लौटाने के दिए निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बैंकों में ₹7200 करोड़ से ज्यादा की राशि बिना किसी दावे के वर्षों से पड़ी हुई है। यह रकम उन खातों की है जिनमें लंबे समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ और ज्यादातर खाताधारकों का निधन हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से लाखों खातों में किसी नॉमिनी का उल्लेख ही नहीं है, या फिर परिजनों को इन खातों के बारे में जानकारी नहीं है।

अब ये सभी राशि RBI के ‘डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF)’ में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन अगर कोई दावेदार सामने आता है, तो एक निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद वह रकम वापस पा सकता है।

कैसे हुई इतनी बड़ी रकम लावारिस?

  • बिना नॉमिनी के खाते: बड़ी संख्या में लोगों ने खाते खुलवाए लेकिन किसी को नामिनी नहीं बनाया।
  • खाते गुप्त रखे गए: कुछ लोग अपने परिवार को बताए बिना बैंक खाते खुलवाते रहे, और उनके निधन के बाद कोई जानकारी नहीं मिल पाई।
  • जानकारी की कमी: कई परिजन बैंकिंग नियमों और दस्तावेजों की प्रक्रिया से अनजान हैं, इस कारण वे धन निकाल नहीं पाए।
  • 10 साल से निष्क्रिय खाते: जिन खातों में 10 वर्ष या उससे ज्यादा समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उन्हें निष्क्रिय घोषित कर RBI को ट्रांसफर कर दिया गया।

RBI का निर्देश – लोगों को करें जागरूक

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे खातों से जुड़े लोगों को जागरूक करें और उन्हें प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें ताकि वे अपना पैसा वापस ले सकें।

इसके तहत:

  • “नो योर कस्टमर” (KYC) प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी।
  • सही दस्तावेजों के साथ दावा करने पर खाते फिर से सक्रिय किए जाएंगे।
  • कानूनी उत्तराधिकारियों को जरूरी सत्यापन के बाद रकम लौटाई जा सकेगी।

तीन महीने का विशेष अभियान शुरू

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में तीन महीने का विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
🏕️ गांवों में कैंप लगाए जा रहे हैं जहां लोगों को बताया जा रहा है कि वे कैसे अपने दिवंगत परिजनों के खातों की जानकारी लेकर RBI से अपनी रकम वापस पा सकते हैं।

क्या करें अगर आपके परिजन का खाता निष्क्रिय हो गया है?

  1. संबंधित बैंक से संपर्क करें।
  2. आवश्यक दस्तावेज (मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि) तैयार रखें।
  3. KYC अपडेट कराएं।
  4. बैंक द्वारा प्रक्रिया पूरी करने के बाद RBI से फंड वापस मंगवाया जाएगा

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