
कोरांव, प्रयागराज : खीरी थाना क्षेत्र के पूरादत्तू ग्राम में शनिवार को पोक्सो एक्ट के फरार मुल्जिम के घर 82 के तहत खीरी पुलिस द्वारा नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस चस्पा हो जाने के बाद यदि अभियुक्त थाना या न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, तो पुलिस द्वारा कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
ज्ञातव्य हो कि उक्त थाना क्षेत्र के पूरादत्तू ग्राम के जय चौहान उर्फ अजय पुत्र नंदलाल का पुत्र, दिलीप चौहान लगभग 10 वर्ष के साथ मोनू उपाध्याय उर्फ सतीश पुत्र राम निहोर उपाध्याय ने दिनांक 01.06.2025 को गलत हरकत की थी, जिसमें उसने दिलीप चौहान की पैंट उतारी। इस मामले में दिनांक 02.06.2025 को थाना खीरी में जय चौहान उर्फ अजय चौहान पुत्र नंदलाल की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 73/25 अंतर्गत धारा 351(3) BNS व पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त मोनू उपाध्याय उर्फ सतीश पुत्र राम निहोर उपाध्याय लगातार फरार है और पुलिस से अपने आप को छुपा रहा है। माननीय न्यायालय, स्पेशल जज पोक्सो एक्ट, इलाहाबाद द्वारा जारी धारा 84 BNSS के पालन हेतु उप निरीक्षक अम्बेश कुमार मिश्रा मय हमराही अभियुक्त मोनू उपाध्याय के घर पहुंचे। वहां नियमानुसार अभियुक्त के बारे में गवाह रामनिहोर उपाध्याय पुत्र स्व0 रामप्यारे उम्र 63 वर्ष और महेन्द्र मिश्रा पुत्र चिन्तामणि मिश्रा निवासी ग्राम पूरादत्तू के समक्ष मुनादी कराई गई।
इस दौरान यह सुनिश्चित कराया गया कि अभियुक्त मोनू उपाध्याय उपरोक्त माननीय न्यायालय और पुलिस के समक्ष उपस्थित हो। साथ ही यह भी बताया गया कि अभियुक्त कई महीनों से फरार है और न्यायालय व पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। न्यायालय के आदेश द्वारा जारी धारा 82 द0प्र0स0 (84BNSS) को अभियुक्त के घर पर गवाहों के समक्ष चस्पा किया गया।
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