
मेरठ : जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अधिवक्ता रामकुमार शर्मा शुक्रवार को नगरायुक्त से मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि तान्या ऑटोमोबाइल्स द्वारा करोड़ों रुपये की नजूल भूमि और सार्वजनिक सड़क पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में उन्होंने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की।
उन्होंने बताया कि छिप्पी टैंक आरजी कॉलेज रोड स्थित तान्या ऑटोमोबाइल्स के स्वामी विवेक गर्ग और हर्ष गर्ग द्वारा बड़े पैमाने पर राज्य सरकार की नजूल भूमि एवं नगर निगम की सार्वजनिक सड़क की भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया गया है। यह निर्माण न केवल नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973, नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश शासन के नजूल भूमि संबंधी शासनादेशों का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह धोखाधड़ी करके सरकारी संपत्ति हड़पने और शासन को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि पहुँचाने का संगठित प्रयास है। ऑटोमोबाइल्स का शोरूम गाटा संख्या 377 एवं 379 पर निर्मित है, जो नगर निगम एवं राजस्व अभिलेखों में सरकारी नजूल भूमि के रूप में दर्ज है।
धारा 26 एवं 27 का किया गया उल्लंघन
मेरठ विकास प्राधिकरण के नोटिस संख्या 94/025 दिनांक 30 जून 2025 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बेसमेंट, भूतल, प्रथम और द्वितीय तल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण किया गया है, जो धारा 26 एवं 27 के उल्लंघन में आता है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई निर्णयों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को गंभीर आपराधिक कृत्य माना गया है, और ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए हैं।
सड़क पर चल रहे निर्माण को रोकने की मांग
अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने मांग की कि उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया जाए तथा सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए। साथ ही, समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश भी पारित किया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी नागरिक, व्यापारी और समाजसेवी उपस्थित रहे, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सभासद संदीप रेवड़ी, अधिवक्ता रवि कुमार, नवीन अरोड़ा, विपुल सिंघल, पंकज जॉली सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल थे।
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