‘आप मतदान का अधिकार खतरे में डाल रहें’, बिहार के SIR मामले में SC ने कहा-‘..अच्छा तो हम देख लेंगे’

Supreme Court on Bihar SIR Case : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीखें तय की हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त तक अपनी साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस प्रक्रिया के तहत कुछ लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है।

मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग की इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए समय सीमा निर्धारित की। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे 8 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें और सबूत दाखिल करें।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने फिर से आरोप लगाया कि 1 अगस्त को चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाने वाली मसौदा सूची में कई मतदाताओं का नाम नहीं है, जिससे वे अपने मतदान का अधिकार खतरे में डाल रहे हैं।

यह भी पढ़े : लोकसभा में खूब हंसे लोग, जब बेनीवाल बोले- ‘भारत ने मांग में सिंदूर भरकर पाकिस्तान को पत्नी बना लिया’

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें