
Syed Salahuddin News : जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एनआईए की एक अदालत ने हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह, जिन्हें सैयद सलाहुद्दीन भी कहा जाता है, को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस फैसला यूएपीए कानून के तहत लिया गया है। सलाहुद्दीन पर गैरकानूनी गतिविधियों में भाग लेने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
अदालत ने सलाहुद्दीन को 30 अगस्त तक अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। यदि वह निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बडगाम के सोइबुग निवासी इस आरोपी को यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपित करने का निर्देश दिया है। अदालत के अभिलेखों के अनुसार, जकूरा थाने में यूएपीए और आरपीसी की धाराओं के तहत एक चालान दायर किया गया है, जिसमें उससे जवाब मांगा गया है।
गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बावजूद, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बताया कि सलाहुद्दीन का पता नहीं चल पाया है, और यह आशंका है कि वह फरार हो गया है या जानबूझकर छुपा है। इन परिस्थितियों में, अदालत ने उसे फरार घोषित कर दिया है और 30 अगस्त या उससे पहले हाजिर होकर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का सामना करने का निर्देश दिया है।
अगर वह तय तारीख तक अदालत के समक्ष पेश नहीं होता है, तो उसकी संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। श्रीनगर पुलिस ने जनता से आग्रह किया है कि यदि किसी के पास सलाहुद्दीन के ठिकाने की जानकारी हो, तो वह इसकी रिपोर्ट करें।
यह भी पढ़े : झालावाड़ स्कूल हादसा : नई छत डलवाने के लिए शिक्षकों ने बच्चों से मांगे थे दो-दो सौ रुपये















