
छात्रो की सुरक्षा को लेकर परिवहन आयुक्त हुए सख्त, जारी किया सर्कुलर
– स्कूली वाहनो में जरूरी दस्तावेज व उपकरण लगा होना अनिवार्य
– स्कूली वाहनो के संचालन व सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधक पर
– स्कूल वाहन के चालक ,परिचालक का पुलिस सत्यापन जरूरी
कानपुर। छात्रों की सुरक्षा को लेकर परिवहन आयुक्त ने सख्त रवैया अपनाते हुए स्कूल के प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों को स्कूली वाहनों को फिट कर कर चलने के निर्देश दिए है। इसके लिए उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर प्रदेश के सभी आरटीओ, एआरटीओ को दिशा निर्देश जारी कर दिए।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त के द्वारा जारी पत्र में बच्चो की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने को कहा गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि बिना मानकों के जो भी स्कूली वाहन चल रहे है उप पर सख्त कारवाही करे और जो बिना फिटनेस के स्कूली वाहन है उनके वाहनो की फिटनेस कराने के लिए स्कूल प्रबंधको और प्राचार्यो को नोटिसे जारी करे। उन्होंने बताया कि एक जुलाई से 15 जुलाई, 2025 तक शासन के निर्देश पर स्कूली वाहन जिनमे वैन, स्कूल बस की सघन चेकिंग की गई थी। इस चेकिंग के दौरान 168 स्कूली वाहनों पर चालान और बंद की कार्यवाही प्रवर्तन विभाग द्वारा की गई थी। कानपुर में 867 स्कूली वाहन दर्ज है जिनमे 46 फिटनेस और 33 वाहनों के परमिट फेल मिली जिनको दुरूस्त कराने के लिए स्कूल प्रबंधको नोटिस जारी कर दिया गया है।
वाहनो में यह दस्तावेज जरूरी
एआरअीओ प्रशासन ओलाक कुमार सिंह ने बताया कि सभी स्कूल वाहनो को वैद्य परमिट, फिअनेस प्रमाण पत्र, बीमा ,प्रदूषण व चालक का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इन दस्तावेजो के बिना जो भी स्कूली वाहन सडक पर चलते मिलेंगे उन पर प्रवर्तन विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
चालक ,परिचालक का पुलिस सत्यापन जरूरी
छात्र-छात्राओ की सुरक्षा के लिहाज से सकूल के चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन कराना, चालक और परिचालक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व स्कूल वाहन में बालिका छात्रा है तो महिला परिचर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
स्कूली वाहनो के संचालन व सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधक पर
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने जारी दिशा निर्देश में स्कूल प्रबंधको को चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी विद्यालय प्रबंधक एवं प्राचार्य सम्बंद्ध स्कूली वाहनो का संचालन एवं सुरक्षा के मानको को पालन विद्यालय प्रबंधक पर होगा। लापरवाही, नियमो की अनदेखी , दुर्घटना , आपराधिक घटना या कोई अप्रिय घटना घटित होने पर स्कूल प्रबंधक जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।