जौनपुर : सात लाख रुपये न लौटाने पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया

जौनपुर : सिविल कोर्ट जौनपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने जमीन के लिए दिए गए सात लाख रुपये वादी को न लौटाने पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रभारी निरीक्षक सरपतहां, जौनपुर को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

सरपतहां थाना क्षेत्र के ग्राम रूधोली निवासी राजेश पुत्र राम अजोर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से वाद दाखिल किया कि गांव के ही गंगा प्रसाद पुत्र रमाकांत, अनूप उर्फ सिंकू पुत्र जमुना प्रसाद, हरिश्चंद्र उर्फ कल्लू पुत्र प्रहलाद, कौशल आदि गोलबंद किस्म के लोग हैं। ये सभी लोग जमीन की खरीद-फरोख्त का कार्य करते हैं और इन्होंने जमीन बेचने के बहाने सात लाख रुपये बैनामा करने के लिए लिए थे।

उक्त लोगों द्वारा न तो बैनामा किया गया और न ही वादी को उसका रुपया वापस किया गया। रुपया मांगने पर ये लोग गाली-गलौज करते हैं और फौजदारी पर आमादा हो जाते हैं। सरपतहां थाने और पुलिस अधीक्षक के यहां कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

राजेश ने इस संबंध में न्यायालय में वाद दाखिल किया, जिस पर अधिवक्ता नवनीत कुमार यादव द्वारा बहस की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने दाखिल वाद को स्वीकार करते हुए सरपतहां थाने से पूर्व में इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज है अथवा नहीं, इसकी रिपोर्ट मांगी।

जब थाने द्वारा बताया गया कि अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है, तब न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक, थाना सरपतहां को आदेशित किया कि उपरोक्त प्रतिवादियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की कार्रवाई करें एवं एफआईआर की एक प्रति न्यायालय को भी उपलब्ध कराएं।


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