यूपी में अब राज्यकर्मी भी आवास निर्माण के लिए ले सकेंगे 25 लाख रुपये तक का लोन

UP Cabinet Decision : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण के लिए अग्रिम राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही मरम्मत के लिए अग्रिम राशि को बढ़ा कर 10 लाख रुपये कर दिया है। वहीं, ब्याज दर को पहले ही 9% से घटाकर 7.5% कर दिया जा चुका है। यूपी सरकार ने यह निर्णय राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार जैसी सुविधाएं प्रदान करने की मंशा से किया है।

बता दें कि पहले आवास निर्माण के लिए अधिकतम राशि केवल 7.5 लाख रुपये थी। राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपये तक की अग्रिम राशि और मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये तक की सुविधा मिलेगी। इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

ब्याज दर में यह कटौती पहले की तुलना में काफी महत्वपूर्ण है। पहले ब्याज दर 9 प्रतिशत थी, और यदि कर्मचारी समय पर किश्तें चुका देता था, तो उसे ब्याज पर 2.5 प्रतिशत की छूट मिलती थी। लेकिन अब, ब्याज दर को स्थिर रूप से 7.5 प्रतिशत पर तय कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।

यह कदम सरकार की ओर से कर्मचारियों के आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने और उन्हें आर्थिक रूप से राहत देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इससे कर्मचारियों को घर बनाने और मरम्मत कराने में आसानी होगी और वे अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकेंगे।

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