सीतापुर उपचुनाव: खर्च की सीमा 9 लाख, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश


सीतापुर : नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र०, लखनऊ के आदेशों के तहत नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी स्थायी आदेशों परिपत्रों में दिये गये निर्देशानुसार समुचित व्यवस्था कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद सीतापुर के नगर पालिका परिषद महमूदाबाद एवं मिश्रिख-नैमिषारण्य के रिक्त अध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है।

नगरीय निकायों के चुनाव में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के पद पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा रू० 9,00,000 निर्धारित की गयी है।
उन्होंने आयोग द्वारा पूर्व में निर्गत उक्त पत्र के क्रम में नगरीय निकाय उप निर्वाचन, जुलाई अगस्त-2025 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद महमूदाबाद एवं मिश्रिख-नैमिषारण्य रिक्त अध्यक्ष पद हेतु भाग लेने वाले प्रत्याशियों को सूचित किया है कि नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक चुनाव प्रचार आदि में प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा।

चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जाएगा। उक्त खाते की सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाते से प्रत्याशियों द्वारा की जाएगी। सभी प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर जिसे रिटर्निंग आफिसर द्वारा उन्हे उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि को प्रतिदिन दर्ज किया जाएगा। प्रश्नगत निर्वाचन में व्यय हेतु लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श के उपरान्त निर्धारित की गई विभिन्न मदों की दरें मान्य होंगी।

उक्त निर्धारित दर रिटर्निंग आफिसर से समस्त प्रत्याशियों को उपलब्ध करायी जायेगी। रिटर्निंग आफिसर द्वारा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित सामग्रीध्वस्तुओं आदि की उक्त निर्धारित दर के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषणा से तीन माह के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर मूल व्यय बाउचर सहित जनपद स्तर गठित समितिध्प्रभारी अधिकारी व्यय-लेखा वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर को उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय लेखा रजिस्टर का प्रभारी अधिकारी व्यय-लेखा वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें