राहुल गांधी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे?

High Court on Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मानो अदालतों से गहार रिश्ता बनता जा रहा है। उनपर कई अदालतों में केस चल रहे हैं। फिलहाल, बॉम्बे हाईकोर्ट में राहुल गांधी पर चल रहे केस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एक टिप्पणी काफी चर्चा में है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

लाइव एंड लॉ के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को फडणीस द्वारा दायर ऐसी ही याचिका को पहले ही खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “यह अदालत राहुल गांधी को याचिका का पुनः विचार करने या सावरकर के योगदान के बारे में कथित अनजानता को दूर करने का निर्देश नहीं दे सकती।”

अदालत ने यह भी बताया कि सावरकर के परपोते सत्याकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ पुणे की एक विशेष MP/MLA अदालत में मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज किया है, जो वर्तमान में लंबित है।

अपनी पैरवी के दौरान, फडणीस ने कोर्ट में तर्क दिया कि विपक्ष के नेता (LOP) राहुल गांधी ऐसी टिप्पणियां नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “हमारे लोकतंत्र में LOP कभी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए राहुल गांधी को अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वे युवा मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं। नई पीढ़ी प्रधानमंत्री से अधिक LOP पर भरोसा करती है।”

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के योगदान को अनदेखा करने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त की जा चुकी है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर सावरकर के प्रति अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करने का दावा किया था।

मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका (PIL) को विचारने से इंकार कर दिया। इस याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर के योगदान को भुलाने से रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी ही एक याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है, जो याचिकाकर्ता पंकज फडणीस ने दायर की थी। पंकज फडणीस अभिनव भारत कांग्रेस के सह-संस्थापक हैं।

उन्होंने राहुल गांधी पर सावरकर के बारे में अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगाया था, जिससे उन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन किया।

फडणीस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण में सावरकर के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए। विशेष रूप से, आरोप है कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, “सावरकर मुसलमानों को गद्दार मानते थे।”

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