
उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को सभी तक सुलभ बनाने के उद्देश्य से ‘परिवहन भत्ता योजना’ की शुरुआत की है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत लागू की गई इस योजना में, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के उन छात्र-छात्राओं को वार्षिक ₹6000 का परिवहन भत्ता मिलेगा, जिनका स्कूल उनके घर से 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित है।
यह योजना न सिर्फ छात्रों को आर्थिक रूप से मदद करेगी, बल्कि उन्हें नियमित रूप से स्कूल आने के लिए भी प्रेरित करेगी।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के वे सभी छात्र-छात्राएं, जिनका विद्यालय उनके घर से 5 किमी या उससे अधिक दूरी पर है।
- पीएमश्री स्कूलों में सिर्फ छात्राएं इस योजना की पात्र होंगी।
कहां-कहां लागू है योजना?
यह योजना फिलहाल बुंदेलखंड के सात जिलों और एक अन्य जिले में लागू की गई है:
- जालौन
- झांसी
- हमीरपुर
- ललितपुर
- महोबा
- बांदा
- चित्रकूट
- सोनभद्र
कैसे मिलेगा यात्रा भत्ता?
- DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से छात्र या अभिभावक के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर होगी।
- पहले चरण में यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी।
क्या है आवेदन की प्रक्रिया?
- छात्रों को एक प्रोफार्मा फॉर्म भरना होगा, जिसमें यह घोषित करना होगा कि 5 किमी के दायरे में कोई सरकारी माध्यमिक विद्यालय नहीं है।
- फॉर्म को ग्राम प्रधान और विद्यालय के प्रधानाचार्य से सत्यापित कराना होगा।
- शहरी क्षेत्रों में सत्यापन स्थानीय पार्षद द्वारा किया जाएगा।
कितने छात्र होंगे लाभांवित?
- योजना से लगभग 24,000 छात्र-छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा।
- साथ ही, 146 पीएमश्री स्कूलों की लगभग 4000 छात्राएं भी इस योजना का लाभ उठाएंगी।
योजना का उद्देश्य
- दूरदराज़ के छात्रों की आर्थिक मदद करना
- बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना
- ड्रॉपआउट रेट को कम करना