उत्तर प्रदेश में कमर्शियल वाहनों के लिए नया टैक्स सिस्टम : अब केवल एक बार टैक्स देना होगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर्शियल वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए मोटर वाहन कराधान प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब कुछ खास श्रेणी के कमर्शियल वाहनों को हर महीने, तिमाही या सालाना टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि उन्हें सिर्फ एक बार टैक्स भरना होगा। यह नया नियम उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत लागू किया गया है, जिसे हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

नया क्या है?

  • पहले इन वाहनों पर बार-बार टैक्स देना पड़ता था (मासिक/तिमाही/वार्षिक)
  • अब “वन टाइम टैक्स” सिस्टम लागू किया गया है
  • इस टैक्स में 2.5% की बढ़ोतरी भी की गई है (विस्तृत अधिसूचना जल्द)

किन वाहनों को मिलेगा फायदा?

  • दोपहिया (जैसे रैपिडो, जोमैटो, स्विगी पर चलने वाले बाइक)
  • तिपहिया वाहन (ऑटो, टेम्पो)
  • चार पहिया टैक्सी, मैक्सी कैब
  • निर्माण कार्य में उपयोगी वाहन (जैसे जेसीबी)
  • 7,500 किलोग्राम तक की लोडिंग क्षमता वाले मालवाहक वाहन (मटाडोर आदि)

ध्यान दें: रोडवेज बसें, भारी ट्रक, ड्राइवर ट्रेनिंग वाहन और ट्रैक्टर इस छूट में शामिल नहीं हैं।

सरकार का उद्देश्य क्या है?

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि:

  • टैक्स प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा
  • टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी
  • इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट के कारण पारंपरिक वाहनों से टैक्स वसूली घटी है, इसे संतुलित करने की कोशिश है
  • राज्य की आय में वृद्धि होगी

नए सिस्टम के फायदे

  • बार-बार टैक्स भरने की झंझट खत्म
  • पारदर्शिता और नियमों का पालन बढ़ेगा
  • सरकार को अधिक स्थिर और एकमुश्त राजस्व प्राप्त होगा

ये भी पढ़े – Unsubscribe Scam : अनसब्सक्राइब के लिए आया ई-मेल आपको बना सकता है कंगाल…हो जाएं सतर्क

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें

बद्रीनाथ मंदिर गेट पर फोटो को लेकर श्रद्धालुओं में भिड़ंत जो लोकसभा जीतता है विधानसभी जीतता है संसद का मानसून सत्र 21 जुलाईव से होगा शुरु रिलीज से पहले जानकी फिल्म देखेंगे केरल हाईकोर्ट के जज हरियाणा रोडवेज बस के सामने लहराई पिस्तौल…