Jaunpur: 25 साल बाद भाजपा नेता व उनके साथी क़ो मिली आजीवन कारावास की सजा

Jaunpur: 25 साल पहले हुए हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की अदालत ने बीजेपी नेता समेत दो आरोपीयो क़ो आजीवन कारावास व 25 हजार -25 हजार रु के अर्थ दंड की सजा सुनाई। भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी के भाई अजय सिंह को पहले कोर्ट ने पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी हैं।

बता दे कि सरायख्वाजा थाना क्षेत्र इटौरी बाजार में किसान जनार्दन सिंह की पुरानी रंजिश क़ो लेकर अजय सिंह उनके भाई भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी व साथी प्रमोद सिंह ने 3 अक्टूबर 2000 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वादी अनिरुद्ध सिंह निवासी उड़ली सरायख्वाजा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनके भाई जनार्दन सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

वारदात वाले दिन वादी का भाई जनार्दन सिंह और भतीजा देवेंद्र जब इटौरी बाजार से लौट रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिलों से अजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह (पुत्रगण तिलकधारी सिंह निवासी सोनिकपुर) तथा प्रमोद कुमार सिंह (पुत्र सूबेदार सिंह, निवासी सरायख्वाजा) पहुंचे। विजय और प्रमोद ने जनार्दन को पकड़ लिया और ललकारते हुए कहा, “आज इसे जान से खत्म कर दो।” इसके बाद अजय ने फायरिंग कर दी, जिससे जनार्दन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।गोली चलने की आवाज पर वादी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने चेतावनी दी कि जो पास आएगा, उसे भी गोली मार देंगे। बाद में सभी आरोपी एक ही मोटरसाइकिल से भाग निकले। दूसरी बाइक घटनास्थल पर ही छूट गई थी।

जिसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने अजय सिंह क़ो पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी हैं। जबकि भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी व उनके साथी प्रमोद सिंह 2 साल तक फरार चल रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने उनकी पत्रावली को अलग कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी विजय सिंह विद्यार्थी व उनके साथी प्रमोद सिंह को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 25 हजार 25 हजार रु का अर्थ दंड भी लगाया।

शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि सन 2000 में किसान जनार्दन सिंह की अजय सिंह उनके भाई विजय सिंह विद्यार्थी व प्रमोद सिंह के द्वारा हत्या की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अजय सिंह को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। जबकि उनके भाई विजय सिंह विद्यार्थी व साथी प्रमोद सिंह फरार हो गए थे। जिसके वजह से कोर्ट में उनकी पत्रावली को अलग कर दिया। गवाहों के माध्यम से आरोपियों की भूमिका अदालत में स्पष्ट की। दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद न्यायालय ने विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद कुमार सिंह को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें:

भारत की निगरानी शक्ति को मिलेगा अंतरिक्ष से बल : ऑपरेशन सिंदूर के बाद 52 उपग्रहों का मिशन तेज़
https://bhaskardigital.com/indias-surveillance-power-will-get-a-boost-from-space-mission-of-52-satellites-accelerates-after-operation-sindoor/

लिव-इन : गर्लफ्रेंड की सैलरी से जलता था, हत्या कर दो दिन तक शव के साथ सोता रहा हत्यारा प्रेमी
https://bhaskardigital.com/live-in-jealous-girlfriend-salary-killer-boyfriend-murder-slept-with-body/

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें

हरियाणा रोडवेज बस के सामने लहराई पिस्तौल… मात खाने के बाद भी नहीं सुधर रहा PAK देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज में 8वीं के छात्र से रैगिंग फिर मुश्किलों में एअर इंडिया भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का आरोप