Jalaun: शिक्षक नियुक्ति में फर्जीवाड़े की डीएम से की शिकायत, जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहे सक्षम अधिकारी

Jalaun: शिक्षक नियुक्ति को लेकर फर्जीबाड़े का मामला सामने आया है जिसमें कुटरचित अभिलेखों के द्वारा नियुक्ति पायी गयी है और जब इसकी शिकायत सक्षम अधिकारियों से की गयी तो उन्होंने भी निजी स्वार्थ के चलते जांच में रुचि न दिखाते हुए गोल मोल जांच आख्या लगा दी जिससे कूट रचना करने बाले व्यक्ति के हौंसले बुलंद हैं।

मामला ग्राम हरदोई गूजर निवासी राज किशोर रिछारिया पुत्र स्व.हरीमोहन रिछारिया से जुड़ा हुआ है जिनकी नियुक्ति मृतक आश्रित पर होना दिखाई गयी है जबकि मृतक आश्रित का लाभ राज किशोर को हरीमोहन रिछारिया की मृत्यु के 20 वर्ष बाद पहुंचाया गया है और यह लाभ कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर पहुंचाया गया है क्योंकि स्व. हरीमोहन रिछारिया पुत्र ठाकुरदास बिकास खण्ड कोंच के ग्राम भदेवरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त थे ऐसा उनके परिवारीजनों का कहना है जबकि यह सच नहीं वह प्राथमिक विद्यालय में किसी भी पद पर तैनात ही नहीं रहे यह बिभाग का कहना है और उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी शांति देवी द्वारा मृतक आश्रित नोकरी के लिए दावा प्रार्थना पत्र बिभाग को नहीं दिया गया और 20 वर्ष बाद नियुक्ति की शासन द्वारा सहमति भी नहीं ली गयी जिन प्रपत्रों पर नियुक्ति की गयी है।

वह प्रपत्र बिभाग में भी उपलब्ध नहीं हैं इतना ही नहीं नियुक्ति के समय राज किशोर के बड़े भाई प्रेम किशोर रिछारिया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य बिभाग में सेवारत थे फिर भी किन कारणों के चलते राज किशोर को मृतक आश्रित का लाभ दिया गया ऐसे कई प्रकरण नियुक्ति में गम्भीर संदेह उतपन्न करते है जिनकी जांच के लिए मुहल्ला गोखले नगर निवासी अरविंद कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र ने दिन शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में समाधान अधिकारी/ जिलाधिकारी को शपथ पत्र सहित शिकायत देते हुए निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है उन्होंने यह भी बताया कि नोकरी के समय जो मृत्यु प्रमाणपत्र बिभाग द्वारा दर्शाया जा रहा है वह मृत्यु प्रमाणपत्र स्व.हरीमोहन रिछारिया का नहीं है और इस नियुक्ति में खास बात यह है कि जो व्यक्ति मृतक हुआ है और जो मृतक आश्रित का दावा करके नोकरी कर रहा है।

उसे यह भी पता नहीं है कि वह किस पद पर तैनात था वहीं राज किशोर/बेसिक शिक्षा बिभाग का प्रामाणिक कथन है कि स्व.हरीमोहन रिछारिया प्राथमिक विद्यालय भदेवरा में प्रधानाध्यापक पर नियुक्त थे इसके उपरांत पुनः सूचना का अधिकार से मांगी गई सूचना में उक्त लोगों ने स्व.हरीमोहन रिछारिया के सम्बन्ध में लिखा कि पत्राचार रजिस्ट्रर के अनुसाए हरीमोहन रिछारिया प्राथमिक विद्यालय भदेवरा में नियुक्त ही नही रहे अब देखना है कि जिलाधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच हेतु किसे निर्देशित किया जाता है या फिर जांच की कमान स्वयं संभालने के लिए तैयार है।

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