
नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को परिवार से एक बार बात करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो तहव्वुर राणा के स्वास्थ्य के बारे में 10 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने 6 जून को तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा कि तहव्वुर राणा को जेल नियमों के मुताबिक जेल प्रशासन की देखरेख में एक बार बात करने की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने जेल प्रशासन से ये भी स्पष्टीकरण देने को कहा कि क्या तहव्वुर राणा को आगे भी अपने परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति दी जा सकती है।एनआईए ने तहव्वुर राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर तहव्वुर राणा को अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी गई, तो संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा हो सकता है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 अप्रैल को भी तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति की मांग खारिज कर दी थी। 3 मई को कोर्ट में तहव्वुर राणा के आवाज और लिखावट के नमूने लिए गए थे। एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम तहव्वुर को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया था।
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