Kannauj: नाबालिग से छेड़छाड़, आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

Kannauj: नाबालिग लड़की के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3साल की सजा सुनाई है। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट अलका यादव ने पर आरोपी 5000 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 1 माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। जुर्माने की 80 फीसदी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया ।यह मामला सौरिख थाने क्षेत्र का है।

21 जून 2018 को दिन 2 वजे गाव के जय कुमार (कल्लू) पुत्र रामदास की बेटी ने किसी काम से घर बुलाया था तभी पीछे से आकाश पुत्र जमादार उर्फ मुन्नू ने पीछे से हाथ पकड़ कर बदनियती से चारपाई पर गिरा लिया और छेड़खानी करने लगा। लड़की द्वारा शोर मचाने पर उसकी बड़ी बहन ने आकर छोटी बहन को बचा कर घर ले गई। मेरी पुत्री उम्र करीव 14 साल की है। आरोपी लोग गाली गलौच करते हुये मौके से भाग गये।

पीड़िता के परिवारवालों ने सौरिख थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।स्पेशल जज पॉक्सो द्वारा अभियुक्त अकास पुत्र मुन्नू उर्फ जमादार निवासी बहादुरपुर थाना सौरिख को 03 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जुर्माना न भरने पर 1माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार दोहरे के अनुसार, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

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