लखनऊ : फिदायीन आतंकियों की घुसपैठ कराने वाला फरहान नहीं होगा रिहा, राज्यपाल ने खारिज की याचिका

लखनऊ। भारत में फिदायीन आतंकियों की घुसपैठ कराने वाले फरहान की समयपूर्व रिहाई की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उसकी रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया है। फरहान ठाकुरगंज, लखनऊ का निवासी है और इस वक्त वाराणसी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

कौन है फरहान?

फरहान वर्ष 2006 में अपने चार साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ था। उस पर आरोप था कि उसने बांग्लादेश से संचालित आतंकी संगठन हरकत-उल-जेहाद-अल-इस्लामी (HuJI) के आत्मघाती आतंकियों को भारत में प्रवेश कराने में मदद की थी। लखनऊ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे 23 जनवरी 2008 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

क्यों मांगी थी रिहाई?

फरहान ने जेल में करीब 19 साल की सजा काटने के बाद समयपूर्व रिहाई की याचिका लगाई थी। लेकिन जांच और सुरक्षा कारणों को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और प्रोबेशन बोर्ड ने रिहाई की संस्तुति नहीं दी।

राज्यपाल ने क्यों खारिज की याचिका?

इन संस्थाओं की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने फरहान की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही शासन ने कारागार विभाग को स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं कि फरहान की रिहाई फिलहाल नहीं की जाएगी।

अभी क्या स्थिति है?

फरहान की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील अभी लंबित है, लेकिन जब तक कोई न्यायिक राहत नहीं मिलती, वह जेल में ही रहेगा।

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