पीलीभीत : लोकपाल मनरेगा कार्यालय से रोजगार की सेवा समाप्ति का आदेश, मचा हड़कंप

पीलीभीत। लोकपाल मनरेगा ने रोजगार सेवक की सेवा समाप्ति का आदेश दिया है, इससे हड़कम्प मचा हुआ है। ग्राम पंचायत नौजल्हा नकटहा विकासखंड पूरनपुर के जॉब कार्ड धारकों ने विगत 25, 26 एवं 27 मार्च को मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार ग्राम पंचायत की परिधि में 5 किलोमीटर के अंदर मनरेगा कार्य करने के लिए कार्य की मांग की थी। मांग वहां के ग्राम रोजगार सेवक सुजीत कर्मकार से की थी।

नियमानुसार उक्त ग्राम रोजगार सेवक के लिए यह चाहिए था कि जॉब कार्ड धारकों द्वारा की गई कार्य मांग के पत्र प्राप्त कर उनकी पावती उपलब्ध कराता, लेकिन 15 कार्य दिवसों के अंदर मनरेगा जॉब कार्ड धारकों के लिए मनरेगा कार्य उपलब्ध कराया जाता। लेकिन कार्य उपलब्ध कराना तो दूर रहा, ग्राम रोजगार सेवक ने वहां के मजदूरों की डिमांड तक प्राप्त नहीं की। करीब 250 से अधिक श्रमिकों ने लिखित डिमांड पत्र लेकर तीन-चार श्रमिक अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में पहुंच गए। रोजगार सेवक द्वारा मांग पत्र न प्राप्त करने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करते हुए कार्यालय द्वारा खंड विकास अधिकारी को पत्र जारी किया गया।

उक्त डिमांड पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक को भेजते हुए, डिमांड प्राप्त न करने का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आख्या कार्यालय को प्राप्त करें। लेकिन खंड विकास अधिकारी द्वारा कोई भी आख्या उपलब्ध नहीं कराई। हाल ही में पूरनपुर ब्लाक में तैनात नए खंड विकास अधिकारी ने एक पत्र द्वारा ग्राम रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण चाहा, जिसका भी जवाब ग्राम रोजगार सेवक ने नहीं दिया। ग्राम रोजगार सेवक से तिथि 14 एवं 21 मई को दूरभाष पर बात हुई, उससे जॉब कार्ड धारकों की लिखित डिमांड न प्राप्त करने का कारण पूछा गया। जिसमें उसने बताया कि वह अपने पद पर रोजगार सेवक का कार्य नहीं करना चाहता है।

ग्राम रोजगार सेवक द्वारा कार्य के डिमांड न प्राप्त करने की सूचना ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक एवं ब्लाक के सभी मनरेगा कर्मियों को थी। इसके बावजूद भी, ग्राम पंचायत अथवा ब्लॉक स्तर के मनरेगा कर्मियों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद, लोकपाल मनरेगा ने ग्राम रोजगार सेवक की संविदा सेवा समाप्त करने का आदेश के साथ, मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्यों के अननुपालन (अपबंधों के उल्लंघन) में तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी पूरनपुर श्रीष वर्मा, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी आदर्श कुमार वर्मा, ग्राम पंचायत सचिव राजेश कुमार गौतम, ग्राम प्रधान राम जीवन सरकार पर एक-एक हजार रुपये (प्रत्येक पर) जुर्माना/पेनाल्टी मनरेगा खाते में जमा करने का आदेश दिया है।

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