
- एक डीलर को कारण बताओं नोटिस जारी
- 2 जुलाई तक नहीं बेच सकेंगे नए वाहन
सीतापुर। अगर आप सीतापुर में दो जुलाई तक दोपहिया नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो जरा ठहर जाए, यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सीतापुर के दोपहिया वाहने बेचने वाले तीन विक्रेताओं के ट्रेड सर्टिफिकेट को परिवहन आयुक्त द्वारा दो जुलाई तक निलंबित कर दिया गया है।
एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेई ने बताया कि नवीन वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी, नागरिक केन्द्रित एवं समयबद्ध बनाये रखने तथा मोटर यान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटर यान नियमावली (सी0ए0वी0आर0) के अन्तर्गत निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा जनपद सीतापुर के तीन वाहन डीलरों का ट्रेड सर्टिफिकेट निलम्बित करते हुए एक डीलर को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
जनपद सीतापुर में मेसर्स नरेन्द्र ऑटोमोबाइल्स, सीतापुर के 1834, मेसर्स बुधराम ऑटो, सीतापुर के 813 एवं अग्रवाल ऑटो सेल्स, सीतापुर के 1350 आवेदन वर्तमान में लम्बित है जिसके चलते इन डीलरों को नोटिस देने के उपरान्त परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा इनके ट्रेड सर्टिफिकेट को 02.07.2025 तक के लिए निलम्बित कर दिया गया है। इस अवधि में उपरोक्त डीलर नये वाहनों की बिक्री नही करेगें तथा नये वाहनों के पंजीयन का कार्य नही किया जायेगा।
यदि इन डीलरों द्वारा निलम्बन का उल्लघंन किया जाता है तो इनके प्रतिष्ठान का ट्रेड निरस्त करते हुए सुसंगत नियमों के उल्लंघन में ट्रेड धारक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मेसर्स गोविन्द ऑटो सेल्स के भी 375 आवेदन लम्बित होने पर कारण बताओ नोटिस भी प्रेषित की गयी है। परिवहन आयुक्त द्वारा विभागीय बैठक में यह भी सचेत किया गया है कि जिन भी डीलरों द्वारा शपथ पत्र/पत्रावलियां ससमय प्रेषित नही की जा रही है तथा जिनके आवेदन निर्धारित समयावधि के पश्चात भी लम्बित है उनके ट्रेड के प्रति निलम्बन की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।










