
New Delhi: 18 मई को सीजेआई की शपथ लेने के बाद मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पहली बार अपने गृहराज्य महाराष्ट्र पहुंचे। इस दौरान उनके प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। अपने गृह राज्य पहुंचने पर उनको रिसीव करने और कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव,पुलिस महानिदेशक या शहर के पुलिस आयुक्त अनुपस्थित थे।
अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में एक याचिकाकर्ता ने पीआईएल दाखिल की। दायर की गयी याचिका पर कोर्ट ने इस याचिका को अस्वीकार किया और याचिकाकर्ता पर 7000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता है हालांकि सीजेआई पहले ही इस मा मले को सामान्य घटना मानते हुए मामले को तूल न देने की बात कह चुके थे।
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