बरेली : ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सुनाई सजा

  • ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की बड़ी सफलता

बरेली। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बरेली पुलिस को दो अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते दोनों मामलों में अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है।

पहला मामला – मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी को पांच साल की जेल

थाना सिरौली क्षेत्र की एक बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट-02 बरेली ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सश्रम कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 28 दिसंबर 2021 की है। बच्ची जब स्कूल से लौटकर चॉकलेट लेने दुकान पर गई थी, तभी दुकानदार ग्रिजेश ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। बच्ची मौके से भागकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई।

थाना सिरौली में धारा 354(क) IPC और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किए। मंगलवार को कोर्ट ने ग्रिजेश कुमार पुत्र होरीलाल निवासी ग्राम गुरगावां को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 4 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दूसरा मामला – किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

दूसरा मामला थाना फरीदपुर क्षेत्र का है। घटना 28 अगस्त 2023 की है जब एक किशोरी घर पर अकेली थी। तभी जाहिद पुत्र मोहम्मद जाकिर निवासी मुड़िया जागीर, थाना देवरनिया ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया और दुष्कर्म किया।

थाना फरीदपुर में धारा 363, 366 और 376(2)(एन) IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।एफटीसी-01 कोर्ट बरेली में चले मुकदमे में अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 376(2)(एन) में 10 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने, जबकि 366 में 6 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस और अभियोजन की सशक्त भूमिका

इन दोनों मामलों में सजा दिलाने में पुलिस और अभियोजन की सक्रिय भूमिका रही। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके नाम इस प्रकार हैं:

पहला मामला (थाना सिरौली) :

मानुष पारीक, पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन, कुलदीप श्रोतिय, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट-02,उ0नि0 सहेन्द्र पाल मलिक, विवेचक हे0का0 राशिद हुसैन, कोर्ट मोहर्रिर, हेड कांस्टेबल रामकिशन, कोर्ट पैरोकार,दूसरें मामले में (थाना फरीदपुर) संतोष कुमार श्रीवास्तव, एडीजीसी, एफटीसी-01 कोर्ट,उप निरीक्षक मुनेन्द्रपाल, विवेचक कंस्टेबल गौरव कुमार, कोर्ट मोहर्रिर सुनीता कौर, कोर्ट पैरोकार मौजूद रहे।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें

सेना के नये कमांडर होंगे एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी भारत से अधूरे इलाज के बाद लौटे पाकिस्तानी किशोर की गुहार, बोला- पीएम मोदी मेरी मां को कराची लौटने दें चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने से रोका नहीं जा सकता परिसर के पूरक मंदिरों में अक्षय तृतीया से शुरू होगी मूर्तियों की स्थापना नवादा के लोगों की हो गई बल्ले-बल्ले! रिंग रोड को लेकर आ गया बड़ा अपडे