अश्लील कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख : कहा- ये गंभीर मुद्दा, सरकार एक्शन ले, डिजिटल प्लेटफार्मों को नोटिस जारी

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑनलाइन अश्लील कंटेंट के खिलाफ एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र और अन्य संबंधित प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने बताया कि यह याचिका गंभीर मुद्दों को उठाती है और सरकार को इस पर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ नियम पहले से मौजूद हैं और नए नियमों का काम चल रहा है।

याचिकाकर्ता, पत्रकार उदय माहुरकर ने राष्ट्रीय कंटेंट नियंत्रण प्राधिकरण (National Content Control Authority) बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें अश्लील कंटेंट परोसने वाले प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित किया जा सके। उनका मानना है कि ऐसा कंटेंट युवाओं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और इससे अपराध की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी यह स्पष्ट किया था कि इस तरह के नियम बनाना केंद्र सरकार का दायित्व है। इसके आलोक में, सरकार 2020 में बनाए गए सेल्फ रेगुलेशन कोड का पालन करने के लिए भी आगे बढ़ रही है।

केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने की योजना बना रही है, जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता से निपटने के लिए नए नियमों का निर्माण करेगा। इसके तहत, मौजूदा IT एक्ट को बदलने की प्रक्रियाएं जारी हैं और यह बिल विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष नियमों का समावेश करने का प्रयास करेगा।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उपराष्ट्रपति और सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट पर न्यायिक अतिक्रमण का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में कोर्ट ने अपने अधिकारों की सीमा स्पष्ट करने की आवश्यकता को महसूस किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान और सरकारी नीतियों का पालन किया जाए।

इस प्रकार, यह सुनवाई न केवल डिजिटल कंटेंट पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।

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