
शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में अनुबंध आधार पर नियुक्तियों पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा ‘हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024’ को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
20 फरवरी 2025 से अधिनियम लागू, कुछ प्रावधान 2003 से प्रभावी
यह अधिनियम 20 फरवरी 2025 से लागू माना जाएगा, जबकि इसके कुछ प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देते हुए 12 दिसंबर 2003 से लागू कर दिया गया है। खास बात यह है कि अधिनियम में “अनुबंध आधार पर नियुक्ति” शब्द को हटाकर उसकी जगह “नियमितीकरण द्वारा” शब्द को जोड़ा गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब राज्य में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।
विभिन्न प्रक्रियाएं रोक कर पुनः परीक्षण के दौर में
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रिक्तियों की आवश्यकता, चयन प्रक्रिया, और नियुक्ति प्रस्ताव आदि फिलहाल पुनर्मूल्यांकन के दौर में हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों, बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के रजिस्ट्रार और चयन आयोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगे के सरकारी आदेशों की प्रतीक्षा करें और तब तक कोई नई प्रक्रिया न शुरू करें।
नियमितीकरण आदेश अब नए अधिनियम के तहत ही होंगे
सरकार ने दूसरी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी अनुबंध कर्मचारी नियमित किए जा रहे हैं, उनके आदेश अब नए अधिनियम 2024 के तहत ही निर्गत किए जाएंगे। यदि किसी कर्मचारी का नियमितीकरण आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है, तो उसमें संशोधन कर यह उल्लेख अनिवार्य किया जाएगा कि “नियमितीकरण हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के अंतर्गत किया गया है।”
क्या बदलेगा इस निर्णय से?
सभी विभागों को फिलहाल कोई भी नई भर्तियां शुरू न करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब अनुबंध पर नई नियुक्ति संभव नहीं होगी।
सभी नियुक्तियां नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत ही होंगी।
नियमितीकरण की प्रक्रिया अब केवल नए कानून के तहत संचालित होगी।