
अयोध्या। प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस मनीष माथुर ने अयोध्या के याचिकाकर्ता रितेश कुमार सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना गोसाईगंज विधायक अभय सिंह के खिलाफ दायर की गई याचिका को निरस्त करते हुए लगाया गया है। रितेश कुमार सिंह पर आरोप था कि उन्होंने 2022 के चुनाव में गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत किया और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अनेक अनियमितताएँ कीं।
उल्लेखनीय है कि रितेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान विधायक अभय सिंह को जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया था। हालांकि, चुनावी याचिका समय सीमा के भीतर दाखिल न होने के कारण, हाईकोर्ट की मनीष माथुर की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुरक्षित रखा। यह निर्णय 24 अप्रैल 2025 को सुनाया गया।
दैनिक भास्कर से बातचीत में विधायक अभय सिंह ने कहा, “रितेश कुमार सिंह सिर्फ एक माध्यम हैं। असली खेल उनके चिर परिचित विरोधी का है।” उन्होंने इस मामले में अपनी बेगुनाही का दावा किया और कहा कि राजनीति में इस प्रकार के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं।
यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे संबंधित प्रतिक्रिया का इंतजार है।