सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकारा, कहा- ‘सावरकर ने हमें आजादी दिलाई, आप अपमान कर रहें’

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी करने को ‘गैरजिम्मेदाराना’ बताते हुए फटकारा। कोर्ट ने कहा, “उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। कल को कोई महात्मा गांधी को अंग्रेजों का नौकर कहेगा।” सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी, ” आपव आगे से सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी न करें।”

उन्होंने आजादी दिलाई, उनके लिए ऐसा व्यवहार न करें : सुप्रीम कोर्ट

बता दें कि शुक्रवार को सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी समन को रद करने से इनकार करने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा, “उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।” साथ ही, पीठ ने राहुल गांधी को चेताया कि उनकी टिप्पणियों का गंभीर परिणाम हो सकता है। कोर्ट ने कहा, “इस बार सावरकर हैं, अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे।”

2022 से चल रहा है मामला

यह मामला 2022 में राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में की गई टिप्पणियों से जुड़ा है। राहुल गांधी ने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ बताते हुए यह कहा था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। इस बयान के खिलाफ वकील नृपेंद्र पांडे ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153(A) और 505 के तहत केस मानते हुए समन जारी किया था। 4 अप्रैल को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए समन आदेश को बरकरार रखा था।

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