
बरेली। नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों—अप्रैल, मई और जून में टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला करदाताओं को प्रोत्साहित करने और वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
170 करोड़ वसूली का लक्ष्य
नगर निगम क्षेत्र में करीब 2 लाख 28 हजार भवन टैक्स के दायरे में आते हैं। वर्ष 2025-26 में 170 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पार्षदों ने की थी मांग
7 अप्रैल को उपसभापति सर्वेश रस्तोगी, सपा पार्षद गौरव सक्सेना और राजेश अग्रवाल ने मेयर उमेश गौतम और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को पत्र सौंपकर छूट की मांग की थी। साथ ही, ऑनलाइन टैक्स भुगतान करने वालों को एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने की बात भी कही गई थी।
मेयर ने दी मंजूरी
मेयर उमेश गौतम ने प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए अप्रैल से जून तक 10 फीसदी छूट देने का ऐलान किया है। इससे न केवल करदाताओं को राहत मिलेगी बल्कि समय से टैक्स जमा कराने में भी सहूलियत होगी।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
बरेली- 311 एप और निगम की वेबसाइट ptms-citizen.nagarnigambareilly.com के माध्यम से करदाता घर बैठे अपने भवन का विवरण, फोटो, आईडी और बिल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि भवन की आईडी नहीं है, तो उपभोक्ता स्वामी का नाम, पिता का नाम, प्रॉपर्टी नंबर या मोबाइल नंबर डालकर भी बिल देख सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं।
सोमवार से खुलेगा पोर्टल
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि सोमवार से निगम का पोर्टल करदाताओं के लिए खुल चुका है। टैक्स जमा करने वालों को तीन महीने तक छूट का लाभ मिलेगा।