‘शरबत जिहाद’ पर बाबा रामदेव से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- ‘आपके लिए कोई माफी नहीं’

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की “शरबत जिहाद” टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है, यह कहते हुए कि उनकी टिप्पणी ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और इसे अक्षम्य माना है। यह प्रतिक्रिया तब आई जब हाईकोर्ट ने हमदर्द द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई की, जिसमें रामदेव के बयान को चुनौती दी गई है।

बाबा रामदेव ने पतंजलि के गुलाब के शरबत के प्रचार के दौरान यह विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हमदर्द के रूह अफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिदों के निर्माण में किया जाता है। हालांकि, इसके बाद रामदेव ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी विशेष ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया है।

इस बीच, हमदर्द ने रामदेव के इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग की है और उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है। हमदर्द की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह मामला न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि इसमें सांप्रदायिक विभाजन का भी तत्व है। उन्होंने कहा कि रामदेव की यह टिप्पणी नफरत फैलाने वाले भाषण के समान है।

अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की सुनवाई का आदेश दिया है और बाबा रामदेव की टिप्पणियों पर रोक लगाने के संबंध में कोई उचित कदम उठाने की संभावना को लेकर संज्ञान लिया है। अब देखना यह होगा कि बाबा रामदेव इस विवाद पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं या नहीं।

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