न्याय : दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, पांच आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास

  • प्रत्येक पर एक लाख साठ हजार रूपये का लगाया गया अर्थ दंड
  • अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को भुगतना होगा डेढ़-डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास

श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र के जयचंद पुर कटघरा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के पांच दोषियों को एडीजे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर एक लाख साठ हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फ़ौजदारी ) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया की 17 अगस्त 2023 की शाम शाम 5 बजे सुनील कुमार तिवारी की ओर से थाने पर दिए गए तहरीर के अनुसार शिव कुमार, अशोक कुमार,अजय कुमार पुत्रगण स्वर्गीय राम नरेश, आलोक कुमार पुत्र शिव कुमार व भागीरथ पुत्र राम धीरज निवासी गण जयचंदपुर कटघरा थाना इकौना ने प्रधानी की रंजिश व आवास आवंटन को लेकर ग्राम प्रधान अरविंद तिवारी के भतीजे संजय कुमार व सुखदेव प्रसाद को अपने घर के सामने रोक कर लाठी डंडा बंदूक व कट्टा से मारने लगे।

इन दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर अखिलेश तिवारी राकेश तिवारी राजन अभिषेक लल्लन तिवारी बचाने के लिए दौड़े तो शिवकुमार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से व आलोक ने कट्टे से फायर कर दिया, अन्य अभियुक्तों ने लाठी डंडा से प्रहार किया, संजय की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई सुखदेव प्रसाद की मृत्यु लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हो गई। विमला देवी, राजन व अभिषेक को भी गोली लगी थी। राकेश का हाथ टूट गया था।

मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश (अन्नय रूप से पाक्सो एक्ट )की अदालत पर हुआ। अपर जिला सत्र न्यायधीश निर्दोष कुमार ने पांचो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 160000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। दोनों मृतक व सभी चोटहिल वर्तमान ग्राम प्रधान अरविंद तिवारी के परिवरीजन है। व अभियुक्त गण पूर्व प्रधान शिवकुमार शुक्ला के परिवरीजन है।

इस मामले में पीड़ित पक्ष ने डीएम श्रावस्ती को प्रार्थना पत्र देकर अपने पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह से कराने की प्रार्थना की थी। इस पर डीएम के आदेश पर अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने किया। न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि अर्थ दंड की राशि में से तीन-तीन लाख रुपए दोनों मृतकों के परिवार को दिया जाए।

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