दैवीय आपदा में चार लाख की आर्थिक सहायता व खेत के लिए मां-भाई ने मृतक युवक को बनाया अविवाहित

  • मृतक पत्नी की डीएम से शिकायत पर हुई जांच रिपोर्ट आधार पर एसडीएम सहित आठ दोषी, सात पर होगी एफआईआर

हरदोई। दैवीय आपदा में चार लाख की आर्थिक सहायता लेने व खेत के लिए मां-भाई ने मृतक युवक को ही अविवाहित बना दिया जिस मामले की जांच के आधार पर एसडीएम सहित आठ लोग दोषी सिद्ध हुए जिसमे सात पर एफआईआर लिखने के निर्देश डीएम ने दिए हैं।

दैवीय आपदा में चार लाख की आर्थिक सहायता लेने व खेत के लिए मां-भाई ने मृतक युवक को अविवाहित दिखाने के मामले में युवक की निराश्रित महिला पत्नी और दो पुत्रों का अधिकार छीनने में चकबंदी व राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ प्रधान भी इस खेल में दोषी हैं। डीएम एमपी सिंह ने एडीएम न्यायिक और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट पर निलंबन कर एफआईआर कराने साथ ही दैवी आपदा की चार लाख धनराशि वसूलने के आदेश दिए हैं। डीएम ने सवायजपुर की माधुरी पत्नी स्व. उपेश की लिखित शिकायत पर एडीएम न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी और अतिरक्ति मजिस्ट्रेट द्वितीय राकेश सिंह से जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट अनुसार निराश्रित महिला माधुरी और उसके दो बच्चों का अधिकार मारने की बात सामने आई है। मृतक उपेश की मृत्यु उपरांत उसे अविवाहित दिखाया गया।

गांव के एक बिचौलिए ने कर्मियों से मिलकर सहायता राशि उपेश की मां के खाते में दिलवाई। भूमि की वरासत भी मां पुतानी उर्फ पुतन्नी व भाई मुल्ला के नाम हुई है।

जांच रिपोर्ट में पडयंत्र करने वालों में प्रधान जगपाल सिंह, मृतक उपेश की मां पुतानी उर्फ पुतन्नी, बड़े भाई मुल्ला, चकबंदी लेखपाल रामजी गुप्ता, चकबंदीकर्ता चंद्रवीर सिंह के साथ ही राजस्व विभाग के लेखपाल विपिन, कानूनगो राजेश कुमार शुक्ला, नायब तहसीलदार अनेक सिंह, तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार राजेश कुमार, तत्कालीन एसडीएम व वर्तमान संडीला एसडीएम डॉ. अरुणिमा श्रीवास्तव दोषी मिली हैं। डीएम ने लेखपाल व चकबंदीकर्ता को निलंबित कर एफआईआर के आदेश देकर राजस्व लेखपाल विपिन कुमार, कानूनगो राजेश शुक्ला के निलंबन और वसूली की जिम्मेदारी एडीएम को दी है। कहा कि नायब तहसीलदार व तत्कालीन एसडीएम के विरुद्ध भी कार्रवाई की संस्तुति होगी।

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