
लखनऊ। राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। तहसीलदार के द्वारा जानकारी न देने के मामले में सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार, एक अपीलकर्ता ने वर्ष 2023 से सरोजनी नगर तहसील में सूचना के लिए आवेदन किया था। हालांकि, एक वर्ष बीत जाने के बाद भी तहसीलदार ने आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की। सूचना आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसे उन्होंने अनदेखा कर दिया।
अत: सूचना आयुक्त ने अपीलकर्ता को सूचना न देने के सिलसिले में तहसीलदार पर जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, जिलाधिकारी लखनऊ को भी सूचना आयोग में तलब किया गया है, ताकि वह जानकारी न देने के कारणों को स्पष्ट कर सकें।