उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में अवैध वसूली: 10 आरोपी जमानत पर रिहा, 4 फरार

उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार 10 आरोपियों को जमानत मिल गई है। इनमें से 8 आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट ने जमानत दी, जबकि दो पहले ही जमानत प्राप्त कर चुके थे। इस मामले में 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है और उन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।

मामले की जांच और चार्जशीट

पुलिस ने करीब 90 दिनों की जांच के बाद इस मामले में 2360 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 14 आरोपियों के नाम और 42 गवाहों के बयान शामिल हैं। इस जांच में महाकाल मंदिर के कर्मचारियों, आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों और मंदिर से जुड़े अन्य आरोपियों पर अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं।

कैसे हुआ खुलासा?

19 दिसंबर 2024 को कलेक्टर ने महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में उत्तर प्रदेश और गुजरात के श्रद्धालुओं से जुड़ी धोखाधड़ी की जानकारी प्राप्त की। जांच में यह पता चला कि मंदिर के पुरोहित और अन्य कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की थी। पुलिस ने इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की थीं और विभिन्न आरोपियों के खिलाफ केस चलाया।

यह घटना मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आई है, जहां इस अवैध वसूली का पर्दाफाश होने के बाद मंदिर समिति और सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई है।

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