क्या 227 साल पुराना कानून लाकर सभी गैर-अमेरिकियों को बाहर कर देना चाहते हैं ट्रंप

वॉशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने में लगे हुए हैं। उनके सत्ता में आने के बाद से कई जहाजों में भरकर भारत, ब्राजील, अल सल्वाडोर, मैक्सिकों सहित कई देशों के हजारों लोगों को वापस भेजा जा चुका है। इतना ही नहीं अब वह 227 साल पुराना एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में हैं, इससे हर गैर-अमेरिकी के बाहर होने का खतरा होगा। ट्रंप के फैसले को अदालत में चुनौती देने की भी बात चल रही है, लेकिन वह कानून लागू कर पाए तब अमेरिका सहित दुनिया भर में बड़ी हलचल मचेगी।


क्या हैं ये कानून
एलियन एनिमीज एक्ट 1798 है। यह कानून राष्ट्रपति को वॉरटाइम शक्तियां देता है। वे राष्ट्रहित के नाम पर किसी भी गैर-अमेरिकी मूल के नागरिक को देश से बाहर कर सकते हैं।


यह कानून वॉरटाइम के लिए था और सामान्य परिस्थितियों में ट्रंप इस कानून को लागू करना चाहते हैं। इस लेकर विवाद है और कानूनी चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। फिर भी ट्रंप जिस तरह से अपने इरादों पर काम करते रहे हैं, इस लेकर लोगों में डर पैदा होना भी लाजिमी है। यह कानून कहता है, जब भी अमेरिका और अन्य किसी देश के बीच युद्ध होगा तब राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी कि वह गैर-अमेरिकी मूल के लोगों को लेकर फैसला ले सकें। खासतौर पर 14 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को लेकर वह फैसला ले सकते हैं और उन्हें देश से बाहर भी किया जा सकता है। उन्हें एलियन एनिमी घोषित किया जा सकता है।


ट्रंप प्रशासन की तरफ से 18वीं सदी के कानून को लागू किया जा सकता है। इस कानून के जरिए राष्ट्रपति के पास यह सुविधा रहेगी कि वह अवैध प्रवासियों को तत्काल प्रभाव से बाहर कर सकते हैं। इस कानून के बारे में अमेरिका में चर्चा जोरों पर है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन इस बात पर मंथन कर रहा है कि कानून को कैसे लागू किया जाए। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ट्रेन डे अरागुआ गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा।

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