सीतापुर में हटाए जाएंगे 55 साल से अधिक उम्र के संविदाकर्मी

सीतापुर : विद्युत विभाग में 55 वर्ष के या उससे अधिक के हो चुके संविदाकर्मियों को नॉकरी से बाहर किया जाएगा। विद्युत विभाग ने माना है कि विद्युत लाइनों का कार्य अति जोखिम भरा है। अगर कोई अधिकारी रखता है और घटना होती है तो किसी भी जोखिम की जिम्मेदारी उसी अधिकारी की होगी।

विद्युत विभाग के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खँगारौत द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि
उक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आपके वितरण क्षेत्र के अन्तर्गत आउटर्सोसिंग/सेवाप्रदाता के माध्यम से नियोजित संविदाकार्मिकों के 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनसे कार्य न लिया जाय। विद्युत उपकेन्द्रों का संचालन एवं विद्युत लाइनों का अनुरक्षण उच्च जोखिम युक्त संवेदनशील प्रकृति का कार्य है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नियत उपरोक्त अधिकतम आयु मानक का पालन न कराये जाने के फलस्वरूप 55 वर्ष से अधिक आयु के किसी संविदाकार्मिक की घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना घटित होने की स्थिति में संबंधित संविदाकार्मिक को देय क्षतिपूर्ति धनराशि की रिकवरी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण), उपखण्ड अधिकारी तथा अवर अभियन्ता से की जायेगी।

अधिशाषी अभियंता खण्ड प्रथम सीतापुर यादुवेन्द्र सिंह ने बताया कि शासन का आदेश मिल गया है। जिसमे सीतापुर को भी शामिल किया गया है। शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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